हिमाचल में भीड़ को छूट; सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत, बंद रखे जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र

हिमाचल में भीड़ को छूट; सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत, बंद रखे जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र

 

हिमाचल में कोविड काल के दौरान पहली फरवरी से नई व्यवस्थाएं लागू होंगी। सरकार ने स्थान की क्षमता को देखते हुए 200 से ज्यादा भीड़ को मंजूरी दे दी है। कोरोना की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन लागू होगी, जिसके तहत किसी भी तरह के कार्यक्रम में अब 200 से अधिक लोग एकत्र हो सकेंगे। हालांकि राज्य में 17 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र फिलहाल बंद रहेंगे। मुख्य सचिव अनिल खाची की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेश में स्थान की क्षमता को देखते हुए दो सौ से अधिक संख्या में लोग किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक, खेल उत्सव, कार्यक्रम और बैठकों में शामिल हो सकेंगे। शर्त केवल इतनी रहेगी कि लोग थर्मल स्क्रीनिंग करके ही किसी भी समारोह में शामिल हो सकेंगे। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियात के तौर पर घरों में रहने की सलाह दी गई है।

 इसके अतिरिक्त भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को छह फुट की दूरी का पालन करना होगा। जिला प्रशासन, सभी विभागों, पुलिस सहित सभी संस्थाओं को सख्ती से नए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इससे पूर्व सरकार की ओर से कार्यालय सभी कार्य दिवसों पर खोलने की व्यवस्था बहाल की थी। नए दिशा-निर्देशों में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सिनेमाघर खोलने, स्वीमिंग पुल संचालित करने की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाते रहना होगा। हाथ धोना, शारीरिक दूरी का पालन करना पहले की तरह अनिवार्य रखा गया है। एहतियात के ये उपाय कोरोना वैक्सीन लगा रहे लोगों के लिए भी आवश्यक रहेंगे। बहरहाल अब नई गाइडलाइन 28 फरवरी तक लागू रहेगी, जोकि पहली फरवरी से चालू होगी। इसके तहत जो भी निर्देश दिए हैं, उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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